Krishna Janmabhoomi Case : सभी अभियोग की एकत्रित सुनवाई करने के विरुद्ध मस्जिद कमेटी की याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार
श्रीकृष्णजन्मभूमि का प्रकरण
मथुरा (उत्तर प्रदेश) – श्रीकृष्णजन्मभूमि अभियोग में सर्वोच्च न्यायालय ने मस्जिद कमेटी की याचिका अस्वीकार कर दी है । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण से संबंधित १५ अभियोग एकत्र चलाते हुए सुनवाई करने का निर्णय दिया था; परंतु मस्जिद कमिटी ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की थी । यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दी है ।
Shri Krishna Janmabhoomi Case
(Mathura) – The #SupremeCourt has dismissed the petition of the mosque committee opposing the consolidation of all cases for a joint hearing.#ReclaimTemples@AshutoshBhriguV @Vishnu_Jain1 pic.twitter.com/9FIQf642VQ
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 19, 2024
सभी प्रकरण एक जैसे ही हैं एवं उनके प्रमाण भी समान होने से उसके आधार पर निर्णय दिया जाएगा । इसलिए न्यायालय का समय बचाने के उद्देश्य से इस पर एकत्र सुनवाई करने का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया था ।