Electoral Bond Case : आपकी वृत्ति उचित नहीं है, लुकाछिपी न करें ! – सरन्यायाधीश

  • सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव बोंड पर ‘स्टेट बैंक ऑफ इंडिया’ को पुनः फटकारा !

  • कौन से राजनीतिक दल को किसने कितना धन दिया, इसकी जानकारी देने का आदेश !

नई देहली – १८ मार्च को चुनाव ‘बाँड’ सूत्र पर से सर्वोच्च न्यायालय ने ‘स्टेट बैंक ऑफ इंडिया’ को पुनः एकबार फटकारा है । मुख्यन्यायाधीश चंद्रचूड ने कहा कि एस.बी.आइ. को कोई लुकाछिपी नहीं करनी चाहिए । बैंक की वृत्ति उचित नहीं है । २१ मार्च अर्थात अगले ३ दिन में चुनाव राशि के विषय में पूरी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश भी न्यायालय ने दिए हैं । साथ ही ऐसा निर्देश भी दिया गया है कि यह जानकारी चुनाव आयोग को अपने जालस्थल पर तुरंत प्रकाशित करनी होगी ।

१. ११ मार्च के निर्णय में न्यायालय द्वारा बैंक को ‘बाँड’ (रोखे), क्रय की दिनांक, लेनेवाले का नाम एवं पद की संपूर्ण जानकारी देने के निर्देश दिए थे; परंतु कौन से राजनीतिक दल को कौन से अर्पणदाता ने कितना धन दिया, यह बैंक ने छुपाया है । इस पर न्यायालय ने कहा है कि निश्चित की गई अथवा चुनी हुई जानकारी नहीं, अपितु सभी सविस्तार उजागर करें ! आपने अब तक यह जानकारी उजागर क्यों नहीं की ?

२. बैंक का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता हरीश साळवे ने कहा कि हमें निर्णय की जानकारी मिलते ही हमने उसका पालन किया है । सब जानकारी उजागर करने के लिए कुछ अवधि की मांग की गई थी; परंतु उसपर भी मुख्यन्यायाधिश ने अप्रसन्नता व्यक्त की । न्यायालय ने कहा, ‘स्टेट बैंक ने ‘बाँड’ क्रमांक सार्वजनिक नहीं किए हैं । सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करें एवं ‘बाँड’ का युनिक क्रमांक अर्थात ‘अल्फा न्यूमेरिक नंबर’ प्रस्तुत करें’, साथ ही शपथपत्र भी प्रविष्ट करें । उसमें लिखें, ‘हमने कोई जानकारी नहीं छुपाई है !’