Gyanvapi Case Verdict : ज्ञानवापी के व्यास तलघर में पूजा रहेगी आरंभ !

मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किया निरस्त !

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) – ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिन्दुओं को पूजा करने का अधिकार यथावत रहेगा। २६ फरवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूजा के विरुद्ध मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रविष्ट याचिका निरस्त की । मुस्लिम पक्ष द्वारा यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट ले जाने की संभावना है । १९९३ से ज्ञानवापी के तलघर में पूजा पर प्रतिबंध है। उससे पहले यहां पूजा आरंभ थी । ३१ जनवरी को वाराणसी जिला न्यायालय ने हिन्दुओं को व्यास तलघर में पूजा करने का अधिकार प्रदान किया । हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि उसी क्षण से यहां पूजा आरंभ हो गई ।

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने उच्च न्यायालय में युक्तिवाद किया था कि तलघर दीर्घकाल से हमारे अधिकार में है । यह ज्ञानवापी का भाग है और एक सप्ताह के भीतर ही जिला प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेश पर त्वरित पूजन आरंभ किया । तलघर में होने वाली इस पूजा पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए ।’

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने हिन्दू और मुस्लिम पक्ष का युक्तिवाद सुनने के उपरांत १५ फरवरी को इस प्रकरण पर निर्णय प्रलंबित रखा था ।