बलात्कार पीडिता का बलात्कार करने वाला अधिवक्ता फरार !
कोच्चि – एक बलात्कार पीडिता का बलात्कार करने वाले उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता पी.जी. मनु के विरोध में ‘लुक आउट नोटिस’ (आरोपी देश छोडकर न भागे; इसलिए निकाली गई नोटिस) जारी की है । बलात्कार पीडिता का बलात्कार किए जाने के आरोप के उपरांत वह फरार है । उच्च न्यायालय ने मनु को आत्मसमर्पण करने के लिए १० दिनों का समय दिया था ।
१. अक्टूबर २०२३ में २५ वर्षीय बलात्कार पीडित युवती बलात्कार के संबंध में कानूनी सलाह लेने के लिए मनु के पास गई थी । इसके उपरांत मनु ने युवती का ३ बार बलात्कार किया और अश्लील छायाचित्र भी निकाले ।
२. शिकायतकर्ता युवती के अनुसार ९ अक्टूबर, २०२३ के दिन वह अपने माता-पिता के साथ कडवंथरा कार्यालय गई थी जहां मनु ने पीडिता के अभिभावकों को बाहर रुकने के लिए कहा और पीडिता से चर्चा करने के बहाने दरवाजा बंद किया और कमरे में उसका बलात्कार किया ।
३. पीडिता की शिकायत के अनुसार जब उसने अधिवक्ता की इस कृति का विरोध किया तब उसने उसके बलात्कार के प्रकरण में उसे ही आरोपी बनाने की धमकी दी । मनु ने उसे ११ अक्टूबर को पुनः बुलाकर उसका पुनः बलात्कार किया ।
४. ‘मनु वाॅट्सएप कॉल और चैट के माध्यम से अश्लील बातें करता था’, ऐसा महिला ने बताया । २४ नवंबर के दिन पीडिता के घर जब कोई नहीं था ,तब मनु ने जोरजबरदस्ती उसके घर में घुसकर तीसरी बार उसका बलात्कार किया ।
संपादकीय भूमिकाअधिवक्ता ही बलात्कार करता होगा, तो ऐसे लोग पीडिता को क्या न्याय दिलवाएंगे ? |