अनुच्छेद ३७० रद्द करना उचित !
सर्वोच्च न्यायालय का महत्त्वपूर्ण निर्णय !
नई देहली – सर्वोच्च न्यायालय की ५ सदस्यीय खंडपीठ ने केंद्र सरकार के ५ अगस्त २०१९ को जम्मू-कश्मीर के लिए लागू अनुच्छेद ३७० को रद्द करने के निर्णय को उचित प्रमाणित किया है, साथ ही ३० सितंबर २०२४ तक जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने की तथा बहुत शीघ्र उसे पुनः राज्य की श्रेणी प्रदान करने का आदेश भी न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिया है । केंद्र सरकार के इस अनुच्छेद को रद्द करने के निर्णय को चुनौती देनेवाली याचिका पर इसी वर्ष ५ सितंबर को सुनवाई पूर्ण कर न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था । उसके उपरांत ११ दिसंबर को न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया ।
‘अनुच्छेद ३ के अनुसार राज्य के किसी प्रदेश को केंद्रशासित प्रदेश बनाने का अधिकार है; इसलिए लद्दाख को स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश बनाने की कृति वैध सिद्ध होती है’, ऐसा न्यायालय ने कहा । (१२.१२.२०२३)