बकरियों की हत्या पर रोक लगाने से कोलकाता हाई कोर्ट ने मना किया !
कोलकाता – बंगाल के दिनाजपुर में १० हजार बकरों की बलि दी जाती है । कोलकाता उच्च न्यायालय ने इस पर प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया है; लेकिन पीठ ने कहा, ”अदालत पूजा समिति को कानून के अनुसार व्यवस्था करने को कह सकती है ।”
१. दक्षिण दिनाजपुर में रासपूर्णिमा के बाद बोल्ला गांव में काली पूजा आयोजित की जाती है । उस पूजा में १० हजार बकरों की बलि दी जाती है । इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर एक एनजीओ की ओर से कोलकाता हाई कोर्ट में जनहित याचिका प्रविष्ट की गई थी ।
२. याचिकाकर्ता ने कहा था, ‘बिना अनुमति के कहीं भी जानवरों की बलि नहीं दी जा सकती जानवरों पर क्रूरता बंद होनी चाहिए।’ (क्या हिन्दू परंपराओं का अपमान करने में आनंद लेने वाले इस एनजीओ ने कभी ईद के समय बकरों की बलि का विरोध किया है ? – संपादक)
३. इस प्रकरण में सुनवाई के समय चीफ जस्टिस टी.एस. शिवागनम की पीठ ने कहा कि चूंकि त्योहार आरंभ हो चुका है, ऐसे में बलि प्रथा को रोकना संभव नहीं है ।