ज्ञानवापी से संबंधित मुस्लिम पक्ष की याचिका सर्वोच्च न्यायालय में निरस्त
नई देहली – सर्वोच्च न्यायालय ने अलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिकरण दिवाकर का ज्ञानवापी प्रकरण अन्य न्यायमूर्तियों के पीठ से अपनी पीठ की ओर स्थानांतरित करने वाला आदेश निरस्त करने से नकार दिया । अंजुमन इंतेजेमिया मस्जिद कमेटी ने इस संबंध में याचिका प्रविष्ट की थी ।