सही पहचान छुपा कर विवाह करने पर अथवा शारीरिक संबंध रखने पर १० वर्ष की होगी सजा !
केंद्र सरकार बनाएगी नया कानून !
नई देहली – अपनी सही पहचान छुपाकर किसी महिला से विवाह करना अथवा उसके साथ शारीरिक संबंध रखना अब अपराध होगा । भारतीय न्याय संहिता की धारा ६९ के अनुसार ऐसा करना प्रताडना माना जाएगा और इस प्रकरण में १० वर्ष की सजा दी जाएगी । इस संबंध में कानूनविषयक संसदीय समिति द्वारा एक ब्योरा बनाकर विधेयक लाने की संभावना है । विशेषता यह कि, ऐसे प्रकरण में शारीरिक संबंध बनाने के लिए ऐसा किया, तो इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा, इसे प्रताडना माना जाएगा ।
रोजगार देना, बढोतरी देने का अथवा विवाह का आश्वासन देकर विवाह न करना भी प्रताडना माना जाएगा । पिछले कुछ वर्षों में देश में ऐसी अनेक घटनाएं उजागर हुई थीं । ऐसे प्रकरणों के संबंध में पुलिस को भी कार्यवाही करना कठिन हो रहा था । अभी इस संबंध में कानून बनने के उपरांत कार्यवाही करना आसान हो जाएगा ।