पत्थरबाजी करनेवाले आरोपियों को लाठी से मारना उत्पीडन न माना जाए !
मारपीट के प्रकरण में आरोपित पुलिसकर्मियों का उच्च न्यायालय से अनुरोध
कर्णावती (गुजरात) – गुजरात के खेडा जिले में पिछले वर्ष कुछ मुसलमानों को पत्थरबाजी करने के आरोप में पकडकर उनके पार्श्वभाग पर लाठी से मारा गया था । इस प्रकरण में संलिप्त ४ पुलिस अधिकारियों ने उच्च न्यायालय से यह अनुरोध किया गया कि मारपीट की इस घयना को उत्पीडन न माना जाए । यहां के उंधेला गांव में नवरात्रि के गरबा कार्यक्रम पर पत्थरबाजी की गई थी । इसमें पकडे गए मुसलमानों को चौक में स्थित एक खंबे से बांधकर उन्हें पीटा गया था ।
आरोपित पुलिसकर्मियों के अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि ये पुलिसकर्मी पिछले १० से १५ वर्ष से सेवा में हैं । उन्हें यदि दोषी प्रमाणित कर दंडित किया गया, तो उससे उनकी कार्यप्रविष्टि (रेकॉर्ड) बुरी तरह से प्रभावित होगी ।