बाटला हाऊस मुठभेड प्रकरण के आतंकवादी को फांसी का दंड जन्मठेप में परावर्तित !
देहली उच्च न्यायालय का आदेश
नई देहली – यहां के बाटला हाउस मुठभेड प्रकरण में जिहादी आतंकवादी आरिज खान को फांसी का दंड रहित कर उसे जन्मठेप में परावर्तित करने का आदेश देहली उच्च न्यायालय ने दिया है । इस मुठभेड में पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की मृत्यु हो गई थी ।
(सौजन्य : Live Hindustan)
इस प्रकरण में आरिज खान को कनिष्ठ न्यायालय ने फांसी का दंड सुनाया था । इस दंड को उच्च न्यायालय में आवाहन दिया गया था ।
संपादकीय भूमिका‘जिहादी आतंकवादियों को फांसी का दंड होना आवश्यक है’, ऐसे ही प्रत्येक राष्ट्राभिमानी को लगेगा, इसमें शंका नहीं ! |