तारा सहदेव ‘लव जिहाद’ की घटना में रकीबुल हसन को आजीवन कारावास का दंड
परिवाद ८ वर्ष आरंभ था !
रांची (झारखंड) – भूतपूर्व राष्ट्रीय नेमबाज (शूटर) तारा सहदेव (Tara Sahdev) ‘लव जिहाद’ के (Love Jihad) संदर्भ में झारखंड उच्च न्यायालय ने (Jharkhand High Court) ८ वर्ष पश्चात अपराधी रकीबुल हसन को आजीवन कारावास का दंड सुनाया । साथ ही उसकी मां को १० वर्ष, तो अन्य एक अपराधी मुश्ताक अहमद को १५ वर्ष के कारावास का दंड सुनाया । रकीबुल हसन (Raqibul Hasan) ने ‘रंजतसिंह कोहली’ (RanjitSingh Kohli) यह नाम बताकर तारा सहदेव को प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ विवाह किया था । तत्पश्चात उसपर लैंगिक अत्याचार कर उसपर धर्मपरिवर्तन करने के लिए दबाव डाला था ।
Tara Sahdev Case: सिंदूर लगाने पर हाथ तोड़ने की धमकी, कुत्ते से कटवाया, धर्म परिवर्तन… बहुचर्चित तारा शाहदेव मामले में CBI कोर्ट का आया फ़ैसला।
राष्ट्रीय स्तर की शूटर तारा शाहदेव पर उसका पति मुसलमान बनने के लिए दवाब बनाता रहा। आज CBI कोर्ट ने रकीबुल को आजीवन कारावास का दंड… pic.twitter.com/cRvBb3zLxc— Varta24 | वार्ता 24 (@Varta24Live) October 5, 2023
न्यायालय के निर्णय के पश्चात तारा सहदेव ने बताया, ‘मैं न्यायालय एवं केंद्रीय अन्वेषण विभाग को धन्यवाद देती हूं । यह न्याय केवल मेरे लिए नहीं था, तो देश की प्रत्येक लडकी के लिए है । यदि उनके साथ ऐसी घटना घटी, तो अपराधियों को दंड प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास उनके मन में निर्माण होगा ।
संपादकीय भूमिका‘यदि लव जिहाद’ समान गंभीर घटना में ८ वर्षों के पश्चात न्याय प्राप्त हुआ, तो आतंकवादियों पर अंकुश कैसे रहेगा ?’, ऐसा प्रश्न किसी के भी मन में उपस्थित हो सकता है ! |