अपराधी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने पर राजनीतिक पार्टियों को समाचार पत्र में कारण बताने होंगे !
केंद्रीय चुनाव आयोग की नई नियमावली
जयपुर (राजस्थान) – केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बनाए नए नियमों में अब राजनीतिक पार्टियों को ‘चुनाव में अपराधी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों बनाया ?’, इसका स्पष्टीकरण समाचार पत्र में देना होगा । साथ ही ऐसे उम्मीदवार को उसके ऊपर लगे अपराधों की जानकारी समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से देनी होगी । इस विषय में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के लिए कटिबध्द है, इसके लिए अपराधियों का राजनीति में प्रवेश रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कदम उठाया है ।
*राजस्थान में पहली बार बुजुर्ग-दिव्यांग घर से डाल सकेंगे वोट:* CEC बोले- राजनीतिक दलों को बताना होगा- क्रिमिनल को टिकट क्यों दिया https://t.co/cTsTpS7zdQ pic.twitter.com/tAgC0EhHV6
— Goverdhan Chaudhary (@Goverdhan__) October 1, 2023
अपराधियों को पार्टी ने उम्मीदवार क्यों बनाया ? इसका उत्तर राजनीतिक पार्टियों को देना होगा । राजस्थान में पहली बार ही वृद्ध मतदाताओं को, साथ ही ४०% विकलांग लोगों को घर में मतदान करने की सुविधा उपलब्ध होने वाली है । सख्ती के मतदान का कोई भी प्रस्ताव चुनाव आयोग के पास नहीं ।
संपादकीय भूमिकाइसकी अपेक्षा ऐसे व्यक्ति चुनाव ही न लड सकें, ऐसा नियम बनाना आवश्यक है ! |