ईरान में अब सार्वजनिक स्थान पर हिजाब न पहनने पर १० वर्ष का कारावास

(हिजाब अर्थात मुसलमान महिला का सिर और गर्दन ढकने का वस्त्र )

तेहरान (ईरान) – ईरान की संसद ने सार्वजनिक स्थान पर हिजाब पहनने से मना करनेवालों पर और उनका समर्थन करने वाली महिलाओं को दंड देने का विधेयक पारित किया । हिजाब पहनने से मना करने वाली महिला उसे महत्व देने वाली और ऐसी महिलाओं को काम पर रखने वाली कंपनी के मालिकों को दंड देने का प्रावधान किया गया है । यदि अपराध किसी एक समूह से हुआ, तो कानून का उल्लंघन करनेवालों को १० वर्ष तक कारावास का दंड हो सकता है । इरान में सार्वजनिक स्थान पर हिजाब पहनना कानून के अनुसार अनिवार्य है , जिसका पिछले एक वर्ष से ईरानी महिलाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है । इस विरोध में किए आंदोलन में अनेक लोगों की मृत्यु हुई तथा सैकडोंं को बंदी बनाकर कारागृह में डाला गया है ।