तमिलनाडु में ‘प्लास्टर ऑफ पैरिस’की श्री गणेशमूर्ति बनाने पर बंदी कायम !

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश !

नई देहली – तमिलनाडु राज्य में ‘प्लास्टर ऑफ पैरिस’की श्री गणेशमूर्ति बनाने पर प्रतिबंध कायम रहेगा, ऐसा आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया । मद्रास उच्च न्यायालय ने इससे पूर्व इस पर प्रतिबंध लगाया था । उसके विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में आवाहन किया गया था । उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय का आदेश कायम रखा । इसी समय न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘प्राकृतिक मिट्टी से बनाई गई मूर्ति का उपयोग किया जाएगा ।’

१. मूर्तिकारों के अधिवक्ता श्याम दी‍वान ने युक्तिवाद करते हुए कहा कि प्लास्टर ऑफ पैरिस की मूर्ति अनेक वर्षों से बनाई जा रही है । इसके लिए मूर्तिकार कर्ज लेते हैं । अत: इसपर कृपया विचार किया जाए । केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने प्लास्टर ऑफ पैरिस की श्री गणेशमूर्ति बनाने पर नहीं, अपितु उसके विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया है ।

२. सरकारी अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने अधिवक्ता दीवान के युक्तिवाद के उपरांत प्रतिवाद करते हुए कहा कि मंडल की प्लास्टर ऑफ पैरिस की श्री गणेशमूर्ति बनाने पर भी बंदी है । मंडल की नियमावली के अनुसार पर्यावरणपूरक मूर्ति भी कृत्रिम हौद में विसर्जन की जानी चाहिए ।