आपराधिक प्रकरणों के विषय में पुलिस द्वारा प्रसार माध्यमों को दी गई जानकारी के विषय में नियम तैयार करें !

सर्वोच्च न्यायालय का केंद्रीय गृह मंत्रालय को आदेश !

नई देहली – सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रकरणों के विषय में पुलिस द्वारा प्रसार माध्यमों को दी गई जानकारी के नियमों को उचित सिद्ध करने के निर्देश दिए हैं । सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक इस संबंध में एक माह के अंदर केंद्रीय गृह मंत्रालय को अधिसूचना भेजें । न्यायालय ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों को भी ध्यान में रखा जाए ।

जांच हो रहे प्रकरणों के संदर्भ में प्रसार माध्यमों को जानकारी देने के विषय में पुलिस द्वारा प्रयोग की जा रही पद्धतियों पर प्रविष्ट की गई याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है । इस सुनवाई के समय न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को उपरोक्त निर्देश दिए हैं ।

(सौजन्य : Live Law) 

न्यायालय ने कहा है कि पक्षपातपूर्ण वार्तांकन (रिपोर्टिंग) के कारण लोगों में अपराध करनेवाले व्यक्ति को लेकर संदेहास्पद वातावरण बन जाता है । माध्यमों द्वारा दिए गए समाचारों के कारण पीडिता की निजी बातें भी सामने आ जाती हैं ।