राहुल गांधी के दंड को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगिति !
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नई देहली – मोदी उपनाम का अपमान करने के प्रकरण में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सूरत न्यायालय ने २ वर्ष के कारावास का दंड सुनाया । इसलिए उनकी संसदीय सदस्यता निरस्त हो गई । दंड पर स्थगिति लाने के लिए प्रविष्ट याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में ४ अगस्त को सुनवाई हुई । उस पर न्यायालय ने गांधी की दोषसिद्धता पर स्थगिति दी है ।
#BREAKING Supreme Court stays Congress leader Rahul Gandhi’s conviction in the criminal defamation case over the ‘Modi surname’ remark.
The conviction in the case had led to his disqualification as MP.
#RahulGandhi pic.twitter.com/iGJyoodGWQ— Live Law (@LiveLawIndia) August 4, 2023
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, किसी का अपमान करने के प्रकरण में अधिकाधिक २ वर्ष का दंड मिलता है ।. राहुल गांधी का अपमानकारक वक्तव्य जमानती अपराध है । गांधी को दो वर्ष से एक दिन भी कम दंड मिला होता, तो कानून के अनुसार उनकी संसद की सदस्यता निरस्त नहीं होती । इसलिए सूरत न्यायालय ने गांधी को दो वर्ष का दंड देने का निश्चित कारण क्या था ? यह स्पष्ट करना था । गांधी का वक्तव्य अयोग्य था । सार्वजनिक जीवन में राहुल गांधी से अधिक दायित्व से व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है ।
न्यायालय के निर्णय पर कांग्रेस के ट्वीटमें उर्दू शब्दाें की अधिकता !मुसलमानाें की चापलूसी करने में धन्यता माननेवाली हिन्दूद्वेषी कांग्रेस से और क्या अपेक्षा करें ? न्यायालय के इस निर्णय पर कांग्रेस ने उसके अधिकृत ट्विटर खाते से ट्वीट किया । ‘‘यह द्वेष के विरोध में प्रेम की विजय है । सत्यमेव जयते !’’ इसमें भी कांग्रेस ने ‘मोहब्बत’, ‘नफरत’, ‘जीत’ इस प्रकार के उर्दू शब्दाें का उपयोग किया है । |