न्यायालय परिसर में केवल म. गांधी और संत तिरुवल्लूवर की ही प्रतिमाएं लगाए जाने का मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश ! 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का पुतला नहीं लगाए जाने की बात भी कही !

चेन्नई (तमिलनाडु) – मद्रास उच्च न्यायालय ने परिपत्रक प्रसारित कर कहा कि, तमिलनाडु और पुड्डुचेरी के न्यायालय परिसर में केवल म.गांधी और संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा और पुतले ही लगाए जाएं ।अन्य किसी की प्रतिमा और पुतले को न्यायालय परिसर में नहीं लगाया जाएगा । डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने की विनती अस्वीकार कर दी गई है, साथ ही जहां-जहां डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा है उसे निकालें, ऐसा आदेश न्यायालय ने दिया ।

 

न्यायालय ने यह निर्णय देते समय वर्ष २००८, २०१०, २०११, २०१३, २०१९ और अप्रैल २०२३ में दिए स्वयं के आदेशों का उल्लेख किया । ‘तमिलनाडु बी.आर. अंबेडकर एडवोकेट एसोसिएशन’ ने तमिलनाडु के सभी न्यायालय परिसरों में डॉ. अंबेडकर समान राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाएं लगाए जाने की मांग करने वाली याचिका प्रविष्ट की थी । इस पर न्यायालय ने उसके पूर्व के आदेशों को दोहराया ।