हत्या में सहायता करने के प्रकरण में सिंगापुर के भारतीय वंश के व्यक्ति को २२ माह के कारावास का दंड !

सिंगापुर – यहां एक न्यायालय ने ११ जुलाई को भारतीय वंश के एस. मगेश्‍वरन नामक अपराधी को २२ माह का दंड सुनाया । मगेश्‍वरन ने एक व्यक्ति को भाला दिया था । उस व्यक्ति ने उसी भाले से अन्य एक व्यक्ति की हत्या की, उसका यह अपराध सिद्ध हुआ है । मगेश्‍वरन पर इससे पूर्व भी अनेक अपराध पंजीकृत हैं तथा उसमें लोगों को कष्ट देना, भाला साथ में रखना एवं यातायात से संबंधित अपराध समाहित हैं ।

इससे पूर्व मगेश्‍वरन को भाला रखने के प्रकरण में वर्ष २०१९ में ३ वर्ष, ३ माह कारावास का दंड सुनाया गया था । वर्ष २०२० में उसे प्रतिभू (जमानत) पर मुक्त किया गया था । जून २०२२ में उसने शेरन राज बालासुब्रमण्यम नामक व्यक्ति को भाला दिया था । उसका उपयोग कर बालसुब्रमण्यम ने अन्य एक व्यक्ति की हत्या कर दी ।