राहुल गांधी द्वारा उनके दंड के विषय में प्रविष्ट की गई आवाहन याचिका गुजरात उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दी
कर्णावती (गुजरात) – ‘मोदी उपनाम के सभी लोग चोर होते हैं’, ऐसा वक्तव्य करने के प्रकरण में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सूरत सत्र न्यायालय ने २ वर्षों के कारावास का दंड सुनाया है । उसको गुजरात उच्च न्यायालय में गांधी ने दी चुनौती को न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है । इसलिए अब राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय में इस दंड को लेकर चुनौती देनेवाले है ।
Dismissing Congress leader and Former MP Rahul Gandhi's revision plea to stay the conviction in the criminal defamation case over his 'Modi Thieves' remark, the Gujarat High Court today observed that the case against Gandhi concerns a large identifiable class (Modi Coumminty) and… pic.twitter.com/fPisiMqFer
— Live Law (@LiveLawIndia) July 7, 2023
वर्ष २०१९ में लोकसभा चुनाव के प्रचार में राहुल गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था । उस पर भाजपा के नेता पूर्वेश मोदी ने राहुल गांधी के विरुद्ध सूरत के सत्र न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की थी । सत्र न्यायालय ने २३ मार्च २०२३ को राहुल गांधी को २ वर्षों के लिए कारावास का दंड सुनाया था । तदनंतर २४ मार्च को लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल गांधी को अपात्र ठहराय जाने के उपरांत उनका सांसदपद निरस्त हो गया था ।