कर्नाटक के मुसलमानों का आरक्षण रहित करने की याचिका पर ९ मई उपरांत निर्णय
नई देहली – कर्नाटक की भाजपा सरकार ने राज्य के मुसलमानों के लिए ४ प्रतिशत आरक्षण रहित करने के निर्णय के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की है । न्यायालय का कहना है कि इस याचिका पर ९ मई तक निर्णय देना संभव नहीं; कारण राज्य सरकार ने इस विषय में अपना मत प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा है । इसलिए ९ मई तक मुसलमानों के लिए आरक्षण लागू रहेगा ।
BJP decided to scrap off 4% Muslim quota as it doesn't believe reservation on basis of religion:@AmitShah claims while addressing a gathering in poll-bound Karnataka after SC stays K'taka govt's order on the reservation. @madhavgk shares more details with @prathibhatweets pic.twitter.com/kBJYFLf84D
— TIMES NOW (@TimesNow) April 25, 2023