प्रत्येक लडकी को उसके पिता की ओर से विवाह का व्यय प्राप्त करने का अधिकार है ! – केरल उच्च न्यायालय
थिरूवनंतपुरम् (केरल) – प्रत्येक लडकी को उसके पिता की ओर से विवाह का व्यय प्राप्त करने का अधिकार है । चाहे वह किसी भी धर्म की हो, केरल उच्च न्यायालय ने एक अभियोग की सुनवाई के समय ऐसा कहा ।
Unmarried daughter has right to get marriage expenses from father irrespective of religion: Kerala High Court
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— Bar & Bench (@barandbench) April 18, 2023
१. न्यायालय ने आगे ऐसे भी कहा है कि इस प्रकार का अधिकार किसी भी धर्म के आधार पर नहीं लिया जा सकता । वास्तव में खंडपीठ के सामने प्रश्न खडा हुआ कि क्या ईसाई लडकी को उसके पिता की अचल संपत्ति अथवा उससे प्राप्त होनेवाले लाभ से, विवाह का व्यय लेने का अधिकार है ?
२. पिता के बिना मां के साथ रहनेवाली २ बहनें केरल उच्च न्यायालय में गई थीं । लडकियों ने बताया कि उनके पिता ने पत्नी के ( लडकियों की मां के ) अलंकार बेचकर तथा ससुराल के लोगों से प्राप्त धन द्वारा संपत्ति क्रय की थी । दोनो ही लडकियों के विवाह के समय उनके पिता ने कोई सहायता नहीं की ।