शिवलिंग के वैज्ञानिक अध्ययन का उत्तर न देने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक को लगाई फटकार

वाराणसी – इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूछा, ‘क्या ज्ञानवापी मस्जिद में मिले ‘शिवलिंग’ की आयु का सुरक्षित वैज्ञानिक आकलन करना संभव है ?, इस प्रश्‍न का उत्तर न देने से न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महासंचालक वी. विद्यावती को फटकार लगाई ।

न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि यह प्रकरण अधिक समय तक प्रलंबित रखना असंभव होगा । विशेषत: देश में सभी का ध्यान इस विषय पर केंद्रित है । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को यह विषय गंभीरता से लेना चाहिए । किसी भी प्राधिकरण को अपेक्षित ब्योरा प्रस्तुत करने के बहाने विलंब करने की अनुमति हम नहीं देंगे । इसलिए महासंचालक को १७ अप्रैल तक उत्तर देने का अंतिम अवसर है ।

गत वर्ष मई माह में दिवानी न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग का वैज्ञानिक अध्ययन करने की याचिका अस्वीकार कर दी थी । दिवानी न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी । इस पर सुनवाई करते समय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया ।