राहुल गांधी को दंड के प्रकरण में प्रतिभू सम्मत
१३ अप्रैल को दंड रद्द करने के संदर्भ में सुनवाई होगी
सूरत (गुजरात) – कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा वर्ष २०१९ में एक सभा में ‘मोदी उपनाम के सभी चोर होते है’, ऐसा वक्तव्य देने के प्रकरण में उनको सूरत सत्र न्यायालय ने २ वर्ष कारावास का दंड सुनाया है । उस पर ३ अप्रैल को न्यायालय ने राहुल गांधी को प्रतिभू सम्मत किया । राहुल गांधी ने न्यायालय में उपस्थित रहकर इस दंड को चुनौती देनेवाली याचिका प्रविष्ट की थी । तदनंतर उनको प्रतिभू सम्मत किया गया है । इस समय उनके साथ उनकी बहन प्रियांका वाड्रा भी उपस्थित थीं । गांधी को दंड सुनाने के पश्चात ३० दिनों में चुनौती देने का समय दिया गया था । अब इस प्रकरण की अगली सुनवाई १३ अप्रैल को होगी । इस सुनवाई में यदि राहुल गांधी का दंड रद्द किया गया, तो उनका निरस्त सांसद पद उन्हें पुनः मिल सकता है ।
(सौजन्य : India Today )