बलात्कार के प्रकरण में तीन धर्मांधों को आजन्म कारावास !
एक वर्ष में दिया निर्णय !
कलितलाई (मध्य प्रदेश) – यहां के वन में हुए सामूहिक बलात्कार के प्रकरण में अपराधी शेहबाज, रियाज एवं मोहसीन को श्योपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप मित्तल ने दोषी ठहराते हुए आजन्म कारावास का दंड सुनाया है । इसके साथ ही प्रत्येक अपराधी को १० सहस्र रुपए का दंड भी सुनाया गया है । यहां ध्यान देनेवाली बात यह है कि एक वर्ष पूर्व १७ मार्च २०२२ को एक लडकी पर सामूहिक बलात्कार की यह घटना हुई थी और अब एक वर्ष पश्चात १७ मार्च २०२३ को निर्णय दिया गया है ।
(सौजन्य : आयबीसी 24)
१७ मार्च २०२२ को पीडित अवयस्क (नाबालिग) लडकी अपने सुपरिचित युवक के साथ कलितलाई वन से जा रही थी, तब बालापुरा के निवासी शाहबाज, रियाज एवं मोहसीन वहां पहुंचे और उन्होंने अल्पवयीन लडकी पर सामूहिक बलात्कार किया । इस प्रकरण में देहात पुलिस ने अपराधियों को बंदी बनाया था । यहां विशेष बात यह है कि पुलिस ने केवल १२ दिनों में अन्वेषण का संपूर्ण विवरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था । (ऐसी तत्परता पुलिस को सर्वत्र दिखानी चाहिए ! – संपादक)
संपादकीय भूमिकाऐसे कुकर्म करनेवालों को यदि आतंकित करना हो, तो अपराधियों को फांसी का ही दंड देने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए ! |