‘यूपीआई’ एप्स के माध्यम से अनुचित खाते में पैसे जमा होने पर क्या करें ?
(‘यूपीआई’ अर्थात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस – इसके द्वारा अनेक बैंकों के अनेक खाताओं को सचल-दूरभाष के एक ही ‘आनॅलाइन’ एप द्वारा एक साथ लाकर पैसे हस्तांतरण (ट्रांस्फर) करने की प्रक्रिया सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है ।)
१. ‘यूपीआई’ एप्स के माध्यम से ‘ऑनलाइन’ लेन-देन करते समय सतर्क रहना आवश्यक !
‘१० वर्ष पूर्व ‘ऑनलाइन’ लेन-देन करना अल्पाधिक मात्रा में आरंभ हुआ । आरंभ में इसका उपयोग करनेवाला वर्ग संगणकीय प्रणालियों से अवगत था । ‘ऑनलाइन’ लेन-देन के लिए बैंक से ‘इंटरनेट’ सुविधा आरंभ करना, उसका ‘आइडी’ बनाना, ‘बेनिफिशियरी’ अर्थात लाभार्थी का विवरण भरना, ‘ट्रांजेक्शन पासवर्ड’ (लेन-देन हेतु प्रयुक्त संकेतांक) डालना एवं अंत में ‘ओटीपी’ के (वन टाइम पासवर्ड – प्रत्येक लेन-देन के समय का संकेतांक) माध्यम से लेन-देन अधिकृत करना इत्यादि आवश्यक था । यह सब प्रक्रिया करनेवाला वर्ग संगणकीय प्रणालियों से अवगत था तथा वह अत्यंत अल्प मात्रा में था । परंतु ‘यूपीआई’ ने इसमें आमूलाग्र परिवर्तन लाया । गली-गली में सब्जी, चाय, वडा पाव इत्यादि बेचनेवाले से लेकर सप्ततारांकित होटल तक आज सभी लोग ‘यूपीआई’ से परिचित हैं ।
कोरोना महामारी के कालखंड में ‘यूपीआई’ का उपयोग करनेवालों की संख्या तीव्र गति से बढी है । वर्तमान में लोग ‘गूगल पे’, ‘फोन पे’, ‘पेटीएम’ जैसे असंख्य ‘यूपीआई’ एप्स के माध्यम से सुलभता से पैसों का हस्तांतरण कर सकते हैं ।
इस प्रणाली का उपयोग करना कितना भी सरल हो; परंतु इसका उपयोग करते समय कुछ चूकें होने की संभावना होने से सतर्क रहना आवश्यक हो जाता है । हडबडी में गलत ‘यूपीआई आइडी’ अथवा क्रमांक टंकित हो जाता है । इसमें धोखाधडी के प्रसंग भी सामने आए हैं । ऐसे समय में ‘यूपीआई’ द्वारा अनुचित खाते में पैसे हस्तांतरित हो जाने पर क्या किया जाए ?’, यह प्रश्न उपस्थित होता है । ऐसे में अपने पैसे वापस प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं ।
२. ‘यूपीआई’ द्वारा अनुचित खाते में पैसे हस्तांतरित हो जाने पर क्या करें ?
अ. यदि ‘गूगल पे’, ‘फोन पे’, ‘पेटीएम’ जैसे के माध्यम से अनुचित खाते में पैसे हस्तांतरित हो गए हों, तो सबसे पहले उस एप की ग्राहक सेवा से संपर्क कर सहायता की मांग करें । साथ ही अपने अधिकोष की (बैंक की) ‘हेल्पलाइन’ से संपर्क कर उन्हें इससे अवगत कराएं ।
आ. सर्वप्रथम अपने सचल-दूरभाष पर (गलत) लेन-देन के कारण खाते से पैसे हस्तांतरित होने पर अधिकोष द्वारा प्राप्त संदेश संग्रहित (सेव) करें । पैसे वापसी (Refund) के लिए इस संदेश का विवरण आवश्यक होता है ।
इ. ‘भारतीय रिजर्व बैंक’ के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार गलत खाते पर पैसे भेजने पर आप ‘bankingombudsman.rbi.org.in’ इस ‘बैंकिंग लोकायुक्त’ के जालस्थल पर जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हैं ।
ई. रिजर्व बैंक के नियमानुसार गलत खाते में पैसे हस्तांतरित हो जाने की कंप्लेंट प्राप्त होने के उपरांत बैंक को ७ से १५ दिनों में इस पर निर्णय लेना बंधनकारक होता है ।
उ. साथ ही आप बैंक में आवेदन दे सकते हैैं । इसमें आपके बैंक विवरण के साथ जिस खाते में गलती से पैसे हस्तांतरित हुए हैं, उस खाते का क्रमांक भी लिखना पडेगा ।
ऊ. यदि इस लेन-देन में गलत लाभार्थी को आप जानते हैं तथा पैसे लौटाने की विनती करने पर भी वह पैसे लौटाने से अस्वीकार कर रहा हो, तो आप ‘एन.पी.सी.आई. (नेशनल पेमेंट कार्पाेरेशन ऑफ इंडिया)’ के जालस्थल पर उस व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक रूप से कंप्लेन कर सकते हैं ।
३. ‘एन.पी.सी.आई.’ के जालस्थल पर कंप्लेंट कैसे करें ?
अ. सबसे पहले ‘एन.पी.सी.आई.’ के https://www.npci.org.in/ जालस्थल पर जाएं ।
आ. वहां सबसे ऊपर दाएं कोने में दिए ‘गेट इन टच’ ‘टैब’ पर संगणक के माउस का कर्सर ले जाने पर वहां ‘यूपीआई कंप्लेंट’ का विकल्प दिखाई देगा । उस पर ‘क्लिक’ करें ।
इ. तदुपरांत दिखाई देनेवाले अनेक विकल्पों में से ‘ट्रांजेक्शन्स’ के विकल्प का चयन करें । इसके उपरांत आपको ट्रांजेक्शन नेचर (लेन-देन का स्वरूप), इश्यू (उचित कारण), ट्रांजेक्शन आइडी (लेन-देन का क्रमांक), बैंक, राशि, ट्रांजेक्शन का दिनांक, स्वयं का ई-मेल (आइडी) पता तथा सचल-दूरभाष क्रमांक इत्यादि का विवरण देना पडेगा । साथ ही आपका अधिकोष विवरण अर्थात ‘एकाउंट स्टेटमेंट’ जोडकर अपनी कंप्लेंट प्रविष्ट (सबमिट) करें ।’
– श्री. अभिषेक मुरकटे, वरळी, मुंबई. (जनवरी २०२३)