राजस्थान के बाडमेर जिले में होली की पृष्ठभूमि पर धारा १४४ (भीड प्रतिबंध) आदेश लागू
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बाडमेर (राजस्थान) – यहां जिलाधिकारी लोकबंधु ने जिलों में होली की पृष्ठभूमि पर धारा १४४ (भीड प्रतिबंध) लागू की है । इस आदेश में कहा है, ‘कोई प्रकार कोई होली न खेले जिससे अन्य धर्मियों की भावनाएं आहत हों ।’ भाजपा एवं हिन्दू संगठनों द्वारा इस आदेश का विरोध है । गत वर्ष कांग्रेस सरकार द्वारा हिन्दुओं के त्योहारों के समय अजमेर सहित अनेक जिलों में धारा १४४ लागू की गई थी ।
Holi: राजस्थान में शुरू हुआ धारा 144 लगाने का सिलसिला, झुंझुनूं और बांसवाड़ा के बाद बाड़मेर में भी लगाई https://t.co/m2fMoB7WEd
— गाज़ियाबाद365 (@Ghaziabad365) March 4, 2023
१. इस आदेश में कहा है कि अन्य धर्मियों अथवा किसी व्यक्ति की भावना आहत हो, इस प्रकार के गाने न बजाएं तथा घोषणाएं न करें । किसी व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध रंग न डालें ।
Holi ‘banned’ in Rajasthan’s Barmer, Hindus cannot hurt ‘sentiments’ of others
writes @SonakshiTweets2 https://t.co/7phCCZqL5Z
— Goa Chronicle (@goachronicle) March 4, 2023
२. इस आदेश के संदर्भ में जिलाधिकारी लोकबंधु ने कहा कि ऐसा आदेश प्रत्येक त्योहार के समय दिया जाता है । सार्वजनिक स्थानों पर ५ से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हों, मदिरा का सेवन न करें, हथियार न रखें एवं विवाद न करें । अनेक वर्षों से ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं ।
३. राज्य विधानसभा के विपक्ष दल उपनेता राजेंद्र राठोड ने इस आदेश पर आपत्ति दर्शाई है । उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर यह कलंक लगाने का आरोप लगाया है । इस विषय में राठोड ने विधानसभा में यह सूत्र उपस्थित करते हुए सरकार से इसके उत्तर की मांग की है ।
(सौजन्य : IndiaTV)
संपादकीय भूमिका
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