‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ के आक्रमण के पश्चात पाकिस्तानी मौलवियों का धार्मिक आदेश !
‘जिहाद करने का अधिकार केवल इस्लामिक स्टेट को !’
(मौलवी अर्थात इस्लाम के धार्मिक नेता)
इस्लामाबाद (पाकिस्तान) – पाकिस्तान के विख्यात मौलवियों ने आतंकवाद के विरुद्ध १४ पृष्ठों का धार्मिक आदेश निकालते हुए एवं आतंकवाद की निंदा करते हुए कहा है, ‘जिहाद करने का अधिकार केवल इस्लामिक स्टेट को है’ । यह धार्मिक आदेश ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ (टीटीपी) नामक आतंकवादी संगठन के द्वारा पाक के खैबर पख्तुनख्वा एवं बलुचिस्तान प्रांतों में सुरक्षादलों पर अधिक तीव्र आक्रमण करने के उपरांत दिया गया है ।
Clerics in #Pakistan have issued a fatwa denouncing terrorism and related activities.https://t.co/vga0wMrosh
— IndiaToday (@IndiaToday) January 10, 2023
पाकिस्तान के खैबर पख्तुनख्वा प्रांत में दारुल उलुम पेशावर एवं जामिया दारुल उलुम हक्कानिया के साथ ही अनेक मदरसों से संबंधित मौलवियों ने धार्मिक आदेश दिए हैं । इसमें कहा है कि राज्य की पुलिस एवं सेना के विरुद्ध हाथ में किसी का भी शस्त्र लेना, शरीयत कानून एवं देश के विरुद्ध है । जो कोई पाकिस्तान के संविधान तथा कानून के विरुद्ध विद्रोह करेगा, उसे कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा ।
Clerics stress that only head of Islamic state can declare jihad, no one else
Read more: https://t.co/iw8UUTkMQT#GeoNews
— Geo English (@geonews_english) January 9, 2023
प्रत्येक को ‘जिहाद’ (पवित्र युद्ध) घोषित करने का अधिकार नहीं है । यह विशेषाधिकार केवल इस्लामिक स्टेट के मुखिया को ही है ।
संपादकीय भूमिका
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