बिल्किस बानो के साथ बलात्कार करनेवालों को छोडने के विरोध में प्रविष्ट की गई पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने की अस्वीकार !
नई देहली – गुजरात में वर्ष २००२ में हुए दंगे के समय बिल्किस बानो के साथ किए गए बलात्कार, साथ ही १४ लोगों की हत्या करने के प्रकरण में आजीवन कारावास भुगत रहे ११ दोषियों को गुजरात सरकार ने १५ अगस्त २०२२ को छोड दिया ।
BIG BREAKING: Review plea filed by Bilkis Bano against the remission order granted in favour of the 11 convicts in the 2002 gang rape case has been DISMISSED BY SUPREME COURT #SupremeCourt #BilkisBano pic.twitter.com/63cQO62CdD
— Bar & Bench (@barandbench) December 17, 2022
इसके विरुद्ध बिल्किस बानो ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट की; परंतु सर्वाेच्च न्यायालय ने यह याचिका अस्वीकार की है । दोषियों को उनके अच्छे आचरण के आधार पर कारागार से छोडा गया था । इन दोषियों ने १४ वर्ष का कारावास भोगा है ।