कर्नाटक में १० सहस्र ८८९ मस्जिदों पर भोंपू लगाने की अनुमति
केवल ३ सहस्र मंदिरों पर ही भोंपू लगेंगे !
बेंगलुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक में भाजपा सरकार ने राज्य में १० सहस्र ८८९ मस्जिदों पर भोंपू लगाने के लिए पुन: अनुमति दी है । राज्य पुलिस कार्यालय में पूरे राज्य के मंदिर, मस्जिद तथा चर्च आदि द्वारा १७ सहस्र ८५० प्रार्थनापत्र आए थे । इनमें उपर्युक्त १० सहस्र ८८९ मस्जिदें, ३ सहस्र मंदिर तथा १ सहस्र ४०० चर्च को भोंपू लगाने की अनुमति दी गई है । यह अनुमति केवल २ वर्षाें के लिए दी गई है ।
Karnataka govt issues licenses to 10,889 mosques out of 17,850 religious places, to use loudspeakers, sound decibel to be maintained: Reporthttps://t.co/IqrFPpmiNR
— OpIndia.com (@OpIndia_com) October 22, 2022
इस वर्ष के आरंभ में हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों द्वारा मस्जिदों पर सुबह ऊंची आवाज में भोंपुओं के माध्यम से अजान की आवाज आने के विरुद्ध आंदोलन किया गया था । मस्जिदों द्वारा नियमभंग किए जाने का कारण बता कर मस्जिदों के ऊपर से भोंपू निकालने की मांग की गई थी तथा हिन्दुओं के मंदिरों पर सुबह ५ बजे से भोंपू लगा कर मंत्रजाप, आरती आदि लगाने का आवाहन किया गया था । तत्पश्चात राज्य सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को अनुमति देने का आदेश दिया था । पश्चात पुलिस में इसके लिए भारी मात्रा में प्रार्थनापत्र आने के कारण पुलिस द्वारा उन्हें अनुमति दी गई है । सुबह ६ से रात्रि १० की कालावधि में ही भोंपू लगाने की अनुमति होगी तथा सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आवाज की मर्यादा रखनी पडेगी ।
ध्वनि के स्तर की कार्यवाही होनी चाहिए ! – भाजपा
भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान सचिव सी.टी. रवि ने कहा, ‘हमने कहा है कि नियम का पालन करना चाहिए । सर्वोच्च न्यायालय ने भोंपू के उपयोग के संदर्भ में मार्गदर्शक तत्त्व निश्चित किए हैं । यद्यपि अनुमति दी है, तब भी (ध्वनि के मापन की इकाई) स्तर कितना है ? हमारी इच्छा है कि इन बातों पर कार्यवाही होनी चाहिए ।
संपादकीय भूमिका
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