केरल बंद अवैध ! – केरल उच्च न्यायालय
तिरुवनतपुरम् (केरल) – केरल में पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा २३ सितंबर को किए बंद के समय हुई हिंसा की केरल उच्च न्यायालय ने स्वयं ध्यान देते हुए कहा कि, ‘सार्वजनिक संपत्ति की हानि को सहन नहीं किया जा सकता’ । ‘इस प्रकार से कोई भी बंद नहीं कर सकता । यह बंद अवैध है’, ऐसा उच्च न्यायालय ने कहा है ।
Kerala High Court initiates suo motu case against the leaders of Popular Front of India (PFI) for calling a one-day statewide bandh in Kerala.
As per a Kerala HC order, nobody can call for a bandh in the state without permission.
— ANI (@ANI) September 23, 2022
साथ ही न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करनेवालों पर कठोर कार्यवाही करने का आदेश भी न्यायालय ने राज्य प्रशासन को दिया है । न्यायालय सरकार को बताया कि, ‘किसी भी प्रकार की संभावित हिंसा रोकने के लिए सभी संभव प्रयास करने चाहिएं’ ।