ज्ञानवापी संदर्भ में हिन्दुओं का पक्ष पक्ष सुने बिना कोई भी निर्णय न लें !
हिन्दुओं द्वारा अलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट !
वाराणसी – कुछ दिन पूर्व ही वाराणसी जिला न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ज्ञानवापी तथा शृंगार गौरी प्रतिवाद का परिवाद आगे चलाया जाएगा । तत्पश्चात उसे मुसलमान दल उच्च न्यायालय में आव्हान देगा । इस पार्श्वभूमि पर हिन्दू दल की ओर से उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रविष्ट की गई है । उसमें यह मांग की गई है कि हिन्दुओं का पक्ष पक्ष सुने बिना कोई आव्हान याचिका पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं दीजिए । हिन्दू दल के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा यह सूचना दी गई है ।
ज्ञानवापी में उरूस मनाने के लिए मुसलमानों ने न्यायालय से मांग की
(उरूस अर्थात किसी मुसलमान धर्मगुरु की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित त्योहार)
मुसलमान दल द्वारा इस संदर्भ में अन्य एक याचिका पहले ही दिवानी न्यायालय में प्रविष्ट की गई है । तदनुसार ज्ञानवापी परिसर के ३ मजाऱ पर (मजार अर्थात मुसलमानों की कब्र) चादर चढाने के लिए उरूस आदि अन्य धार्मिक कृति करने की अनुमति मांगी गई है । इसकी सुनवाई ३ अक्तूबर को की जाएगी ।