कोयंबतूर (तमिलनाडू) यहां मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्र में मुसलमान संगठन की अनुमति से गणेशोत्सव मनाएं !
मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा हिन्दू याचिककर्ता को आदेश
यात्रा निकालने पर प्रतिबंध
चेन्नई (तमिलनाडू) – मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कोयंबतूर नगर की पुलिस को स्थानीय मुसलमानों के संगठन की सहमति प्राप्त होने के पश्चात हाउसिंग बोर्ड कालोनी में श्री गणेशमूर्ति स्थापित कर गणेशोत्सव मनाने की अनुमति दी गई है । इस नगर की पुलकाडू कालोनी में गणेशमूर्ति स्थापित करने हेतु तथा ३१ अगस्त को होनेवाला श्री गणेशचतुर्थी उत्सव मनाने हेतु अनुमति देने के लिए महालक्ष्मी नामक महिला ने न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की थी । उस पर न्यायालय द्वारा पुलिस को उपर्युक्त आदेश दिया गया है । विशेषत: इस कालोनी में बडी संख्या में मुसलमान रहते हैं ।
Grant nod to install Ganesha idol after obtaining local jamath consent: HChttps://t.co/TQeAjkHeNl
— Express Chennai (@ie_chennai) August 28, 2022
१. महालक्ष्मी ने पुलिसकर्मियों को दिए प्रार्थनापत्र में मांग करते हुए कहा कि अन्य धर्मी नागरिक भी गणेशोत्सव मनाने में सहभाग लेना चाहते हैं । इस कालावधि में मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं को अन्नदान करने की भी तैयारी है । इसलिए उत्सव की अनुमति दी जाए ।
२. पुलिसकर्मियों का कहना था कि यह भाग मुसलमान जनसंख्या से घिरा हुआ है । वहां गणेशोत्सव मनाए जाने पर कानून तथा सुरक्षा का प्रश्न उपस्थित हो सकता है । (मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्र में हिन्दुओं द्वारा अपना त्यौहार मनाने पर कानून तथा सुरक्षा का प्रश्न क्याें उपस्थित होता है ? इसका उत्तर पुलिस तथा मुसलमान कब देंगे ? पूरा भारत हिन्दू बहुसंख्यक है; परंतु ईद तथा मोहर्रम के समय ऐसा प्रश्न कभी उपस्थित नहीं होता; परंतु ‘छोटे से संकुल में मुसलमान बहुसंख्यक रहने पर हिन्दुओं के लिए ऐसा प्रश्न क्यों उपस्थित होता है?’, क्या ढोंगी निरपेक्षतावादी एवं पुरो(अधो)गामी कभी इसका विचार करेंगे ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
३. न्यायालय में ये दोनों ही विषय प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय ने निर्णय में कहा कि याचिकाकर्ताओं को गणेशोत्सव मनाने हेतु स्थानीय जमात समिति की ओर से प्रतिज्ञापत्र लेकर पुलिस को एक और प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करना चाहिए । इसमें गणेशोत्सव की कालावधि में कानून एवं सुरक्षा स्थायी रूप से रहेगी, ऐसा स्पष्ट करना चाहिए तथा पुलिस को चाहिए कि प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत होने के पश्चात उत्सव के स्थान पर उचित सुरक्षापूर्ति करे । न्यायालय द्वारा ऐसा भी स्पष्ट किया गया कि शोभायात्रा न निकालें । (हिन्दुओं के देश में हिन्दुओं को ही उनकी धार्मिक शोभायात्राएं निकालने पर प्रतिबंध होता है, यह हिन्दुओं के लिए लज्जाजनक है ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
संपादकीय भूमिका
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