गुजरात दंगों में बिलकिस बानो प्रकरण में आजीवन कारावास का दंड भुगत रहे ११ लोगों की मुक्तता !
गुजरात सरकार ने माफी द्वारा की मुक्तता
गोधरा (गुजरात) – २००२ के दंगों के समय बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार तथा परिवार के ७ सदस्यों की हत्या में आजन्म कारावास का दंड भुगत रहे ११ लोगों को यहां मुक्त कर दिया गया । गुजरात की बीजेपी सरकार ने अपनी ‘क्षमा नीति’ के अनुसार इन ११ लोगों को मुक्त करने की स्वीकृति दी ।
बिलकिस बानो गैंग रेप केस: गुजरात सरकार ने छूट नीति के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे 11 दोषियों को रिहा करने का निर्देश दिया #BilkisBanoGangRapeCase #GujaratGovt https://t.co/LZyQ5AM1XT
— Live Law Hindi (@LivelawH) August 16, 2022
२१ जनवरी, २००८ को मुंबई की विशेष सीबीआई न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास का दंड सुनाया था । अब तक ये दोषी १५ वर्ष का दंड भुगत चुकेे हैं । इनमें से एक आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में सभी की मुक्तता के लिए याचिका प्रविष्ट की थी । इसपर न्यायालयने गुजरात सरकार को उनका दंड क्षमा करने के विषय में विचार करने का आदेश दिया था । ततपश्चात सरकार ने एक समिति स्थापित की ।
इन दोषियों को क्षमा करने के लिए इस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की । उसी के आधार पर सरकार ने उपर्युक्त निर्णय लिया ।