उत्तर प्रदेश के महाराजगंज मदरसे में ५५ वर्षीय मौलवी द्वारा ८ वर्ष की बालिका पर बलात्कार !
(मौलवी का अर्थ है ‘इस्लाम के धार्मिक नेता’)
महराजगंज (उत्तर प्रदेश) : यहां सनौली क्षेत्र के एक बंद मदरसे में ५५ वर्षीय मौलवी शमसुल हक ८ वर्षीय बालिका पर बलात्कार कर पलायन कर गया । पुलिस ने उसके विरुद्ध ‘पॉक्सो’ एक्ट के अनुसार याचिका प्रविष्ट की है । यह बालिका दुकान से सामान लेने जा रही थी, तब शमसुल ने बालिका को प्रलोभन दिखाकर मदरसे में ले जाकर उस पर बलात्कार किया ।
बंद पड़े मदरसे में मासूम से की हैवानियत, बच्ची की हालत देख परिजनों के उड़े होश.. जानिए क्या है पूरा मामला #Maharajganj | #UPPolice | #UttarPradesh | #UPNewshttps://t.co/UoOUyVW9x4
— Asianetnews Hindi (@AsianetNewsHN) August 9, 2022
संपादकीय भूमिकाइस्लामिक देशों में शरीयत कानून के अनुसार ऐसे वासनाधों को कटी (कमर) तक गढ्ढे में गाडकर, उसे पत्थरों से मार डालने का मृत्युदंड दिया जाता है । इसलिए यदि कोई इसप्रकार दंड दिए जाने की मांग करे, तो इसमें आश्चर्य कैसा ? |