दंगाइओं से नहीं वसूला जा सकता मुआवजा ! – पटना उच्च न्यायालय
दंगाइओं की ओर से देशभर में ‘अग्निपथ’ योजना का विरोध करते हुए तोडफोड, पथराव, रेल्वे गाडियों का जलाना आदि माध्यम से अरबों रुपयों की सरकारी एवं सामाजिक संपत्ति की हानि !
पटना (बिहार) – दंगाइओं से मुआवजा वसूल नहीं किया जा सकता, ऐसा निर्णय पटना उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया । ‘अग्निपथ’ नामक भारतीय सेना में जवानों की भरती के लिए सरकारी योजना के विरोध में विविध राज्यों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए । दंगाइयों ने इस समय अरबों रुपयों की हानि की । ‘उसकी वसूली उनसे ही की जाए’, इस मांग की एक जनहित याचिका पटना उच्च न्यायालय में प्रविष्ट की गई थी । उस पर न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय देते हुए उसे खारिज कर दिया ।
अग्निपथ योजना: बिहार में उपद्रवियों से नहीं वसूला जाएगा जुर्माना, पटना हाईकोर्ट से याचिका खारिज https://t.co/QDGD4iDsjO
— Hindustan (@Live_Hindustan) July 2, 2022
अग्निपथ योजना के विरोध में जगह जगह पर रेल गाडियों को जलाना, तोडफोड करना, पथराव करना, आदि प्रकार की हिंसात्मक घटनाएं हुई थीं । बिहार राज्य में हिंसा की सर्वाधिक घटनाएं हुई थीं ।
संपादकीय भूमिका
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