राजस्थान में हिन्दू धार्मिक त्योहारों से पहले ही कुछ जिलों में ध्वनिक्षेपक और धार्मिक झंडों के प्रयोग पर रोक !
कोटा, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर में धारा १४४ लागू !
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिन्दू त्योहारों पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए हैं; ध्यान दें ! किन्तु, मुहर्रम के समय इस प्रकार के प्रतिबंध कभी नहीं लगाए जाते ! – संपादक |
अजमेर (राजस्थान) – राजस्थान में कोटा, बीकानेर और जोधपुर जिलों के साथ ही अजमेर में धारा १४४ (जमाव बंदी) लगा दी गई है । यह आदेश ७ अप्रैल से लागू कर दिया गया है । इस काल में ध्वनिक्षेपक के उपयोग पर रोक लगा दी गई है । प्रशासन का कहना है कि, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है ।
आदेश के क्रियान्वयन के फलस्वरूप, किसी भी व्यक्ति या संगठन के लिए, किसी भी धार्मिक समारोह में डीजे (बड़े संगीत वाद्य यंत्र) का उपयोग करने से पहले प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है । धार्मिक प्रतीकों या पताकाओं का उपयोग, साथ ही, अनधिकृत निजी स्थानों में धार्मिक झंडों का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित है । प्रशासन ने कहा है कि, इससे कानून-व्यवस्था समेत सामाजिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है । इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी ।
कोटा,बीकानेर, जोधपुर और अब अजमेर सहित अन्य शहर में गहलोत साब का नादिरशाही फ़रमान किसी धार्मिक चिन्ह के झण्डे लगाना, DJ बजाना अपराध है ! गौर तलब है की एक और महावीर जयंती, दुर्गा अष्टमी, अम्बेडकर जयंती, राम नवमी और हनुमान जयंती के जुलूस और शोभा यात्रा पर ये आदेश #गहलोतराज_मुग़लराज pic.twitter.com/TzQeaDWQdB
— Neeraj Jain हिंदुस्तानी (@neeraj_jain75) April 7, 2022
भाजपा की ओर से आलोचना !
अजमेर शहर के उप महापौर और भाजपा नेता नीरज जैन ने आरोप लगाया है कि, महावीर जयंती, दुर्गा अष्टमी, आंबेडकर जयंती, श्री राम नवमी और हनुमान जयंती के उत्सव काल में भक्तगण जुलूस न निकाल सकें, इसलिए ऐसा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है ।