केरल के ‘मीडियावन’ इस वृत्त चैनल पर लगाया प्रतिबंध योग्य ही है ! – केरल उच्च न्यायालय

वृत्त चैनल में ‘जमात-ए-इस्लामी’ संगठन के सदस्यों का निवेश

केरल उच्च न्यायालय

तिरुवनंतपुरम (केरल) – केरल के ‘मीडियावन’ इस वृत्त चैनल पर लगाया प्रतिबंध योग्य ही है, ऐसा केरल उच्च न्यायालय ने कहा है । ‘माध्यम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड’ इस कंपनी द्वारा इस चैनल का संचालन किया जा रहा था । केंद्र सरकार ने ‘मीडियावन’ चैनल का रजिस्ट्रेशन रद्द किया था । इसके विरोध में इस चैनल ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी । ‘माध्यम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड’ इस कंपनी के निवेशक ‘जमात-ए-इस्लामी’ इस इस्लामी संगठन के सदस्य हैं । गुप्तचर तंत्रों की दी जानकारी के आधार पर केंद्र सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया है । ३१ जनवरी से इस चैनल का प्रसारण बंद हुआ है ।