बुद्धिजीवी को न्यायालय से जमानत पारित

इस्लाम और मोहम्मद पैगंबर का अनादर किए जाने का प्रकरण

मुसलमान बुद्धिजीवी अनीश जासी

कन्याकुमारी (तमिलनाडू) – फेसबुक पर इस्लाम एवं मोहम्मद पैगंबर का अनादर करनेवाली पोस्ट प्रसारित करने के प्रकरण में गिरफ्तार मुसलमान बुद्धिजीवी अनीश जासी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत दी है । न्यायाधीश आर्. साक्तीवेल ने उन्हें जमानत देते हुए यह स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को धर्म एवं ईश्वर के अस्तित्व के विषय में अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है ।

२९ दिसंबर २०२१ को तमिलनाडू पुलिस ने कोईंबतूर जनपद के बीके पुडुर के निवासी अनीश जासी को फेसबुक पर इस्लामविरोधी पोस्ट प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था । इसकी सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि जासी के विरोध में आरोप सुनिश्चित करनेवाला कोई भी प्रमाण नहीं है । याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक अशांति उत्पन्न करने का कोई भी प्रमाण पुलिस नहीं दे पाई है । जासी पर फेसबुक पर ‘जब मैं हदिथ (मोहम्मद पैगंबर की सीख) पढता हूं, तब मुझे लज्जा प्रतीत होती है’ आदि इस्लामविरोधी लेखन प्रसारित करने का आरोप है ।