उत्तरप्रदेश में लव जिहाद के विरोधी कानून द्वारा पहली सजा !

धर्मांध युवक को १० वर्ष कारावास और ३० सहस्र रुपए दंड

‘लव जिहाद’ झूठ है’, ऐसा चीख चीखकर कहने वाले आधुनिकतावादी, धर्मनिरपेक्षतावादी, साम्यवादी और उदारमतवादी समूह को अब क्या कहना है ? अब न्यायालय का भी ‘भगवाकरण’ हुआ है, ऐसा इस समूह के कहने पर आश्चर्य ना लगे ! – संपादक

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – उत्तरप्रदेश में लव जिहाद विरोधी कानून बनने के बाद अब इस कानून के अंतर्गत एक दोषी धर्मांध को १० वर्ष का कारावास और ३० सहस्र रुपए का दंड, ऐसी सजा दी गई है । वर्ष २०१७ में जावेद ने अपना नाम ‘मुन्ना’ बताते हुए एक नाबालिग लडकी को प्रेम जाल में फंसाया था । बाद में उससे विवाह करने के लिए उसे भगाकर ले गया था । जावेद ने बाद में उसकी असली पहचान बताकर इस लडकी से मुसलमान रीति रिवाज से विवाह करने का बताने पर लडकी ने मना कर दिया । पुलिस ने इस युवक को हिरासत में लेकर उस पर लडकी के बताएनुसार बलात्कार का गुनाह प्रविष्ट किया । अभी तक उत्तरप्रदेश पुलिस ने लव जिहाद विरोधी कानून के अन्तर्गत कुल १०८ गुनाह प्रविष्ट किए हैं ।