पाकिस्तान में मंदिर तोडने वालों में से ११ मौलवियों को न्यायालय द्वारा सुनाए गए दंड का हिन्दू परिषद (काउंसिल) ने भुगतान किया !
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करक (पाकिस्तान) – दिसंबर २०२० में, यहां धर्मांधों द्वारा एक हिन्दू मंदिर पर आक्रमण कर उसकी तोडफोड की थी । तदुपरांत, न्यायालय ने आक्रमणकारियों में से ११ मौलवियों को दंड सुनाया था । यह बात सामने आई है कि, मौलवियों द्वारा लाए गए दबाव के पश्चात, यहां की हिन्दू परिषद को ही इस दंड का भुगतान करना पडा । इसलिए, इस प्रकरण के अन्य १२३ आरोपियों ने भी मांग की है कि, उन पर लगाए गए दंड का हिन्दू परिषद को ही भुगतान करना चाहिए ; परंतु, परिषद ने इसे अस्वीकार किया है । हिन्दू परिषद ने प्रत्येक मौलवी पर लगाए गए २ लाख ६८ सहस्र रुपए दंड का भुगतान किया है ।
Pakistan: Hindu Council pressurised to pay fines of remaining accused of the Karak temple attackhttps://t.co/KqxOvDTkFx
— OpIndia.com (@OpIndia_com) November 24, 2021
पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने इन आरोपियों से ३ करोड ३० लाख रुपए की वसूली का आदेश दिया था । उसके पश्चात, इनमें से १० मौलवी इस मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध करने लगे थे । स्थानीय प्रशासन भी हिन्दुओं की सहायता नहीं कर रहा था । इसीलिए, हिन्दू परिषद ने उन पर लगाए गए दंड का भुगतान किया ।