कुलभूषण जाधव के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए पाक के न्यायालय ने भारत को और समय दिया !
भारत को समय देना पाक के न्यायालय की बाध्यता है; लेकिन उन्हें भारत को भारतीय या विदेशी अधिवक्ता नियुक्त करने की अनुमति देना आवश्यक है, यह अनुमति पाक क्यों नही देता ?– संपादक
इस्लामाबाद (पाकिस्तान) – पाक के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए भारत को और समय दिया है । पाक के सेना न्यायालय द्वारा कुलभूषण जाधव को दिए मृत्युदंड की सजा के निर्णय का इस न्यायालय में पुन: ब्योरा लिया जाने वाला है । कुलभूषण जाधव को पाक के सेना न्यायालय ने जासूसी और आतंकवादी कार्यवाही के आरोप के अंतर्गत एप्रेल २०१७में दोषी ङ्खहराया था । इन गुनाहों के लिए उन्हे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी ।
Pakistan court gives India more time to appoint lawyer in Kulbhushan Jadhav case https://t.co/YmnaZm24fs
— TOI World News (@TOIWorld) October 6, 2021
१. उच्च न्यायालय के ३ न्यायाधीशों की खंडपीठ के सामने कुलभूषण जाधव के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने के विषय में सुनवाई हुई । पाकिस्तान के एटार्नी खालिद जावेद खान ने कहा कि, ५ मई २०२१ के दिन न्यायालय ने एक आदेश द्वारा अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए भारत से संपर्क करने के लिए प्रयत्न करने को कहा था । भारत को इस निर्णय के विषय में जानकारी दी थी; लेकिन उनकी ओर से कोई भी प्रतिसाद आया नहीं । भारत को एक स्वतंत्र कक्ष में जाधव और राजनीतिक अधिकारी के बीच बैठक करनीहै; लेकिन भारतीय प्रतिनिधि के साथ स्वतंत्र कक्ष में बैठक करने की जोखिम पाकिस्तानी अधिकारी उठा नहीं सकते । केवल हाथ मिलाया, तो भी जाधव की जान को खतरा हो सकता है । भारत जाधव के लिए बाहर से एक अधिवक्ता नियुक्त करना चाहता है; लेकिन पाकिस्तान का कानून इसके लिए अनुमति नहीं देता । भारत का कानून भी ऐसा ही है ।
२. इस समय न्यायालय ने कहा कि, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय लागू करना है । इस कारण कुलभूषण जाधव और भारत सरकार को एक और स्मरण पत्र भेजना चाहिए । भारत को कुछ आक्षेप होने पर उसे न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए । भारतीय दूतावास के अधिकारी न्यायालय में परेशानी बता सकते हैं ।