राज्य शासनों द्वारा संचालित चिकित्सकीय महाविद्यालयों के केंद्रीय कोटे में ओबीसी को २७, तो आर्थिकदृष्टि से दुर्बल घटकों के छात्रों को १० प्रतिशत आरक्षण !

केंद्र शासन का निर्णय !

संविधानकर्ता डॉ. बाबासाहब आंबेडकर को केवल १० वर्षतक ही आरक्षण देना अपेक्षित था, इसे यहां ध्यान में लेना होगा !

नई देहली – केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य शासनों द्वारा संचालित चिकित्सकीय महाविद्यालयों में भी केंद्रीय कोटे के अंतर्गत आरक्षित १५ प्रतिशत सीटों ओबीसी समुदाय को २७ प्रतिशत, तो आर्थिकदृष्टि से दुर्बल घटकों के छात्रों को १० प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है ।

केंद्र शासन द्वारा संचालित चिकित्सकीय महाविद्यालयों में यह आरक्षण पहले से ही लागू है । आजतक राज्य शासनों द्वारा संचालित चिकित्सकीय महाविद्यालयों में केंद्रीय कोटे के अंतर्गत केवल अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को ही आरक्षण मिलता था ।