३१ जुलाई तक सभी राज्य लागू करें ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना ! – सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

नई देहली – सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी राज्यों को ३१ जुलाई तक ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना लागू करने का निर्देश दिया है । न्यायालय ने इसके नियोजन के संबंध में कुछ सूचनाएं भी दी हैं ।

१. न्यायालय ने कहा कि देश के सभी राज्यों ने तत्काल  ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’  योजना लागू करना अत्यंत आवश्यक है । इससे प्रवासी कामगार देश के कोने-कोने में इस योजना का लाभ उठा सकेंगे ।

२. प्रवासी श्रमिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा उनके लिए ‘सामुदायिक रसोई’ भविष्य में भी जारी रखने का आदेश भी दिया गया है ।