स्वयं को ईसाई बताकर हिन्दू महिला से विवाह कर उसे ठगने वाले धर्मांध के विरुद्ध अपराध प्रविष्ट !
धर्मांधों के ऐसे कृत्यों के संबंध में ईसाई संगठन क्यों नहीं बोलते ?
गांधीनगर (गुजरात) – वडोदरा के तरसाली क्षेत्र के निवासी २५ वर्षीय समीर अब्दुल कुरैशी ने इंस्टाग्राम पर स्वयं का नाम ‘सैम मार्टिन’ बता कर एक हिन्दू महिला से मित्रता की । तदुपरांत प्रत्यक्ष मिलकर शारीरिक संबंध रखने के लिए उसपर दबाव बनाया । आपत्तिजनक स्थिति में उसके छायाचित्र लेकर बलपूर्वक उसे विवाह के लिए बाध्य किया । विवाह न करने पर छायाचित्र सार्वजनिक करने की धमकी भी दी । महिला को कुरैशी का वास्तविक नाम पता चलने पर उसने पुलिस में शिकायत प्रविष्ट की । पुलिस ने उसके विरुद्ध धर्मांतरण विरोधी कानून के अंतर्गत प्रकरण प्रविष्ट किया है । इस कानून के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को ३ से ५ वर्ष का कारावास एवं २ लाख रुपए तक का अर्थदंड सुनाया जा सकता है । यदि पीडित अवयस्क अथवा अनुसूचित जाति-जनजाति से हो, तो दोषी को ४ से ७ वर्ष का कारावास एवं ३ लाख रुपए तक का अर्थदंड हो सकता है । धर्मांतरण के प्रकरण में किसी संगठन का संबंध हो, तो कारावास ३ से १० वर्ष तक भी हो सकता है ।
First FIR in Gujarat under new law: Muslim man pretends to be Christian, blackmails, hurls caste abuse, forces woman to convert to Islam after marriagehttps://t.co/qweXOUXSXq
— OpIndia.com (@OpIndia_com) June 19, 2021