ससुराल में हुए विवाहिता के उत्पीडन के लिए पति उत्तरदायी ! – सर्वोच्च न्यायालय
पत्नी का सारा उत्तरदायित्व उसके पति का होता है । सभी प्रकार से उसकी रक्षा करना उसका पति का ही कर्तव्य है । यदि न्यायालय को यह भी बताना पडे, तो इससे यह ध्यान में आता है कि भारत की परिवार प्रणाली में कितना अनाचार हो रहा है !
नई देहली – भारत में प्रचलित प्रथा के अनुसार विवाह के पश्चात पत्नी अपने पति के घर रहने के लिए जाती है; परंतु यदि ससुराल में किसी महिला को परिवार के सदस्यों द्वारा मारपीट की जाए, तो उसे हुई पीडा के लिए मुख्य रूप से उसका पति ही उत्तरदायी होगा, सर्वोच्च न्यायालय ने एक सुनवाई में यह टिप्पणी की । इस समय, न्यायालय ने अपनी पत्नी की पिटाई के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) देना अस्वीकार कर दिया । इस पुरुष का यह तीसरा विवाह था, तो संबंधित महिला का यह दूसरा विवाह था । पति-पक्ष के अधिवक्ताओं ने यह सूत्र सामने रखा था कि उसे उसके पति ने नहीं; अपितु उसके ससुर ने उसे पीटा था । उस पर न्यायालय ने उक्त टिप्पणी की ।