सभी कोरोना अस्पतालों ने आग के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना चाहिए, अन्यथा कार्यवाही होगी ! – उच्चतम न्यायालय का राज्य सरकारों को आदेश
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नई दिल्ली – देश के सभी कोरोना अस्पताअलों ने अग्नीशमन दल से तत्परता से ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ लेना चाहिए । यदि अस्पतालों ने ४ सप्ताह के भीतर यह प्रमाण पत्र नही लिया, तो राज्य सरकारों ने उन पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए । राज्य सरकार ने प्रत्येक अस्पताल में एक अधिकारी नियुक्त करना चाहिए, ऐसा आदेश उच्चतम न्यायालय ने गुजरात के राजकोट में कोरोना अस्पताल में लगी आग की घटना के आधार पर दिया ।