लव जिहाद में सम्मिलित पाए जाने पर संबंधित मस्जिद और मदरसों को मिलनेवाली सरकारी सहायता रद्द कर दी जाएगी ।
मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्तावित लव जिहाद विरोधी कानून
हिन्दुआें को अपेक्षा है कि पूरे भारत में ऐसा कानून पारित किया जाए!
भोपाल (मध्य प्रदेश) – मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद विरोधी कानून बना रही है । इस कानून को धार्मिक स्वतंत्रता कहा जाएगा । इस कानून में यह प्रावधान है कि यदि धार्मिक संगठन का लव जिहाद एवं धर्मांतरण में सहभाग हो, और यदि ऐसे संगठनों को सरकार से सुविधाएं मिलती हों, तो उन्हें रद्द कर दिया जाएगा । यदि कोई चर्च, मस्जिद या मदरसा सम्मिलित है, तो सरकार द्वारा उन्हें दी गई वित्तीय सहायता, भूमि आदि को वापस ले लिया जाएगा । दिसंबर मास के अंत तक यह कानून पारित हो जाएगा ।
कानून के अनुसार, दोषी पाए जाने पर आरोपी को १० साल तक का कारावास एवं १ लाख रुपए तक का दंड हो सकता है । इसके साथ साथ, यदि धर्मांतरण केवल विवाह के लिए किया गया हो, तो विवाह को रद्द कर दिया जाएगा ।