हर किसी को दवा लिखने की अनुमति नहीं दी जा सकती ! – उच्चतम न्यायालय

नई देहली : ‘हर किसी को दवा लिखने की अनुमति नहीं दी जा सकती´, उच्चतम न्यायालय ने ऐसा निर्णय सुनाया है । न्यायालय ने केरल उच्चतम न्यायालय द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रति प्रतिरोध क्षमता को बढाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आयुष के डॉक्टरों को दिए गए मिश्रण और गोलियों की चिकित्सा पर्ची लिखने की अनुमति के विरुद्ध सुनवाई के समय यह आदेश पारित किया ।

न्यायालय ने सॉलिसिटर जेनरल से भी पूछा, ‘क्या आयुष मंत्रालय ने इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश दिए हैं ?