सार्वजनिक स्थान पर पशुहत्या करने पर प्रतिबंध लगाएं ! – गुजरात उच्च न्यायालय का राज्य सरकार को आदेश
नई दिल्ली – बकरी ईद से पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर पशुहत्या करने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है । इस संबंध में राजकोट के निवासी यश शाह ने याचिका प्रविष्ट की थी । इस याचिका में उन्होंने कहा था ‘प्रति वर्ष बकरी ईद पर मार्ग, पदपथ और सार्वजनिक स्थान पर पशुहत्या की जाती है । इस कारण गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं । ३१ जुलाई और १ अगस्त इन दो दिनों को बकरी, भैंस, भेड आदि की हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए । पशु चिकित्सक अधिकारी द्वारा सेवन के लिए अयोग्य मांस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया जाए ।’ इस पर गुजरात उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश दिया है । कर्णावती के पुलिस आयुक्त आशीष भाटिया द्वारा २५ जुलाई को दी गई अधिसूचना में आदेश दिया गया था कि ‘केवल सार्वजनिक स्थान पर ही नहीं, अपितु जनता को सहज दिखाई दे, ऐसे निजी स्थानों पर भी पशुहत्या न की जाए ।’ न्यायालय ने यह भी कहा है कि ‘ऐसा ही आदेश अन्य जनपदों को भी दिया जाए । अन्यों की दृष्टि पडे, ऐसी पद्धति से कोई भी बलि न दे ।’
The Gujarat High Court issued the order while hearing two PILs, one filed by Yash Shah, a Rajkot-based activist, and the Pranin Foundationhttps://t.co/3oz2AhM4Ou
— OpIndia.com (@OpIndia_com) August 1, 2020
चेन्नई उच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक स्थान पर पशुहत्या करने पर प्रतिबंध
चेन्नई उच्च न्यायालय ने भी बकरी ईद अथवा अन्य किसी भी धार्मिक त्यौहार के समय सार्वजनिक स्थान पर पशुहत्या करने पर प्रतिबंध लगाया है । केवल अनुज्ञप्ति धारक (लाइसेंस होल्डर) बूचडखानों में ही बकरों का कत्ल हो, न्यायालय ने राज्य सरकार को यह निश्चित करने का आदेश दिया है । ‘मदुराई उत्तर भारतीय कल्याण संगठन’ ने उसके अधिवक्ता केआर लक्ष्मण द्वारा एक जनहित याचिका प्रविष्ट की थी । याचिकाकर्ताआें ने भय व्यक्त किया था कि सार्वजनिक स्थान पर हत्या करने से कोरोना का संकट बढ सकता है । इस याचिका पर सुनवाई करते समय न्यायमूर्ति विनीत कोठारी और कृष्णन रामासामी ने आदेश दिया है कि केवल कुछ प्रवर्गों के जानवरों की हत्या की अनुमति देते समय गाय और ऊंटों की हत्या न हो, यह सुनिश्चित किया जाए ।
कर्नाटक सरकार द्वारा पशुबलि पर प्रतिबंध
कोरोना संकट की पृष्ठभूमि पर कर्नाटक सरकार ने भी २७ जुलाई को इसी प्रकार का आदेश देते हुए ‘ईदगाह मैदानों के समान सार्वजनिक स्थान पर सामूहिक नमाजपठन और पशुबलि पर प्रतिबंध लगाया है ।