इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लगाए गए गंभीर आरोप २ वर्षों पूर्व सिद्ध होनेपर भी उन पर कोई कार्यवाई ना होते हुए भी वह सेवानिवृत्त !
ऐसा क्यों नहीं हो पाया, इसकी जानकारी सरकार ने जनता को देनी चाहिए !
नई देहली – सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नारायण शुक्ला पर अनुचित व्यवहार तथा न्यायालयीन अपात्रता इन आरोपों में महाभियोग चलाने की सिफारिश की थी । शुक्ला पर लगाए गए आरोपों की पूछताछ करने के लिए न्यायाधीशों की समिति नियुक्त की गई थी । समिति को शुक्ला पर लगाए गए आरोपों में तथ्य दिखाई दिया था । उन्हें लगभग ढाई वर्ष कोई भी न्यायालयीन काम नहीं सौंपा गया था । न्यायाधीश शुक्ला १ जुलाई को सामान्य सरकारी सेवक के समान सेवानिवृत्त हो गए हैं । केंद्र सरकार ने उनके विरोध में महाभियोग चलाने का प्रस्ताव नहीं दिया तथा शुक्ला सेवानिवृत्त हो चुके हैं, क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति के कुछ सप्ताह पूर्व ऐसा होने की संभावना नहीं है ।
HC judge indicted for ‘misconduct’ will retire without impeachment as Modi govt didn’t act@maneeshchhibber reports for ThePrinthttps://t.co/AAVdoQIvIm
— ThePrintIndia (@ThePrintIndia) July 2, 2020